कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम)1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने वाला एक नया विनियमन है। यह यूरोपीय संघ में आयातित वस्तुओं पर उनके उत्पादन के दौरान उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आधार पर कार्बन टैरिफ लगाता है। तंत्र का उद्देश्य रोकना हैकार्बन रिसाव- एक परिदृश्य जहां यूरोपीय संघ आधारित उद्यम कार्बन से संबंधित लागतों से बचने के लिए ढीली जलवायु नीतियों वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित करते हैं।
सीबीएएम को चरणों में लागू किया जाएगा। वर्तमान चरण रिपोर्टिंग दायित्वों पर केंद्रित है, जबकि आयातित वस्तुओं पर औपचारिक कार्बन टैरिफ संग्रह 2026 में शुरू होगा। विनियमन मुख्य रूप से निम्नलिखित उत्पादों के आयात पर लागू होता है:
लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम और इन धातुओं से युक्त उत्पाद (72 या 73 से शुरू होने वाले एचएस कोड)
सीमेंट (एचएस 2523)
उर्वरक (एचएस 2808, 2814, 2834, 3102, 3105)
हाइड्रोजन (एचएस 28041000)
बिजली (एचएस 271600000)
उपर्युक्त वस्तुओं को आयात करने के लिए यूरोपीय संघ के आयातकों को एक समर्पित सीबीएएम खाते के लिए पंजीकरण करना होगा। इसलिए, यूरोपीय संघ के सीमा शुल्क निकासी के साथ इन उत्पादों के ऑर्डर स्वीकार करते समय, कृपया अपने ग्राहकों, कंसाइनियों और आयातकों को उनके वैध सीबीएएम खातों की पहले से पुष्टि करने के लिए याद दिलाएं। अन्यथा, माल यूरोपीय संघ के भीतर सीमा शुल्क चुकाने में विफल रहेगा।





